दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का X अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश, केंद्र का ब्लॉकिंग आदेश रद्द

Shakshi Chauhan

7 जुलाई 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़े अहम मामलों में एक बड़ा फैसला दिया है अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को दोबारा बहाल करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस आदेश को इनवेलिड मानते हुए अकाउंट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया है जिसके तहत एक अकाउंट को ब्लॉक किया गया था।

यह फैसला स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने सुनाया मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अकाउंट को ब्लॉक करने का मुख्य कारण नीट की परीक्षा के दौरान छात्रों को ब्रह्म से रोकना था। अब चुकी परीक्षा पूरी हो चुकी है इसलिए सरकार ने अकाउंट को अनब्लॉक करने में कोई आपत्ति नहीं बताई और इसी आधार पर अदालत में अकाउंट फिर से चालू कर दिया।

इस मामले की शुरुआत कब हुई थी जब कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करी अपने ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर याचिका में कहा गया था कि पूरे एकाउंट को बंद करना स्वतंत्रता को रद्द करने जैसा है। उनका कहना था कि अगर किसी विशेष पोस्ट पर आपत्ति थी तो केवल इस पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जाना था ना कि पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने का।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि जिस कारण से अकाउंट को ब्लॉक किया गया था वह अब वैलिड नहीं है अब नीट की परीक्षा हो चुकी है। इसलिए अनब्लॉकिंग का आदेश दिया गया। फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत ने इसे डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण जीत बताया।

अदालत का यह निर्णय केवल उनके संस्था के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आगे रखते हैं उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अगर वह सही है तो उनकी बात को माना जाएगा। इस अकाउंट को में 2026 में भारत में ब्लॉक किया गया था इसके बाद संस्थापक ने अदालत का रुख किया था शुरुआती सुनवाई में हाई कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था लेकिन जब दोबारा से ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करने की मांग की तो इस बार अपील स्वीकार कर ली गई।

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यह फैसला यह बताता है कि अगर भविष्य में आगे किसी प्लेटफार्म पर बैन लगाया जाता है तो वह हाई कोर्ट में अपनी अपील रख सकता है और अपनी बात आगे रख सकता है और अगर वह सही है तो उसकी बात को मना भी जाएगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर से लेकर बाद कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है और इस मामले को डिजिटल अधिकारों सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में गिना जा रहा है।

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