19 मिनट वीडियो विवाद के बाद नई कॉलेज कपल वीडियो क्लिप वायरल, जानें ठग कैसे उठा रहे फायदा

सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकंड का एक निजी वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। साइबर अधिकारियों ने लिंक हटाने और वीडियो के प्रसार को रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शेयर न करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

न्यूज डेस्क - Khabar Mirror

21 फ़रवरी 2026

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College Couple Viral Video Scam Alert

सोशल मीडिया पर एक 19 मिनट 34 सेकंड का निजी वीडियो तेजी से वायरल होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में एक युवा जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है। वीडियो के इंटरनेट पर फैलते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इसके लिंक और क्लिप शेयर होने लगे।

मामला बढ़ने के बाद साइबर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। संबंधित लिंक हटाने और वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सामग्री डिजिटल माहौल को असुरक्षित बनाती है और संबंधित लोगों की निजता का गंभीर उल्लंघन करती है।

इस विवाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत का नाम भी घसीटा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि वायरल वीडियो में दिख रही लड़की वही हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं। हालांकि, जन्नत ने एक वीडियो जारी कर साफ कहा कि वह इस वायरल क्लिप में नहीं हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

“इंडियन कॉलेज कपल वायरल वीडियो” जैसे कीवर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो के स्क्रीनशॉट और छोटे क्लिप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी साझा किए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी लिंक को न तो देखें और न ही शेयर करें। ऐसा करना कानूनी अपराध है।

साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ठग भी इस तरह के वायरल कीवर्ड का फायदा उठाते हैं। कई फर्जी लिंक के जरिए लोगों की निजी जानकारी चुराने या उनके डिवाइस हैक करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने की सलाह दी गई है।

भारतीय कानून के अनुसार, अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना दंडनीय अपराध है। आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत दोषी पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की अन्य धाराओं में भी कार्रवाई हो सकती है।

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पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी दिखाने और अफवाहों को फैलाने से बचने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक का परिचय जल्द उपलब्ध होगा।